Saif Ali Khan Attack Case: सैफ पर हमला करने वाला कैसे भारत में घुसा? किस तरह मिला सिम, पुलिस ने किया खुलासा

Saif Ali Khan Attack Case: सैफ पर हमला करने वाला कैसे भारत में घुसा? किस तरह मिला सिम, पुलिस ने किया खुलासा

Saif Ali Khan Attack Case: सैफ अली खान पर 16 जनवरी को हमले करने वाला आरोपी ने सात महीने पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था।

हिंदी सिनेमा के अभिनेता सैफ अली खान पर 16 जनवरी को हुए चाकू से हमले के आरोपी को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस के अनुसार बांगलादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिला अमिन फकीर ने सात महीने पहले भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था। इसके बाद उसने पश्चिम बंगाल के एक निवासी का आधार कार्ड इस्तेमाल कर सिम कार्ड प्राप्त किया। ऐसा करने के बाद वह मुंबई में आकर काम की तलाश करने लगा।

नदी पार कर भारत में घुसा
पुलिस ने रविवार को इस हमले के आरोपी, (30) को ठाणे से गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सात महीने पहले डॉकी नदी पार कर भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था। इसके बाद उसने अपना नाम बिजॉय दास रख लिया था। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने पश्चिम बंगाल में कुछ सप्ताह बिताए।

बंगाल के व्यक्ति के आधार कार्ड पर लिया सिम
पुलिस के मुताबिक वहां एक स्थानीय व्यक्ति के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सिम कार्ड प्राप्त किया। इसके बाद, वह मुंबई आ गया और काम की तलाश करने लगा। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी की ओर से इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड पश्चिम बंगाल के खुकुमोनी जहांगीर सेखा के नाम पर पंजीकृत था।


आधार बनवाने की कोशिश रही थी नाकाम
पुलिस का यह भी कहना है कि शरीफुल इस्लाम ने खुद के लिए आधार कार्ड प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। मुंबई में आरोपी ने उन स्थानों पर काम किया, जहां उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे थाने और वर्ली के पब और होटलों में हाउसकीपिंग का काम दिलाने में एक श्रमिक ठेकेदार अमित पांडे ने मदद की। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन की जांच की तो यह पाया गया कि उसने बांगलादेश के कई नंबरों पर कॉल की थीं और अपने परिवार से मोबाइल ऐप के माध्यम से संपर्क किया था।


सैफ पर आरोपी ने छह बार किया था वार
गौरतलब है कि 16 जनवरी को सैफ अली खान को उनके बांद्रा स्थित 12 मंजिला अपार्टमेंट में घुसकर आरोपी ने कई बार चाकू मारे थे, जिसके बाद अभिनेता की सर्जरी करनी पड़ी थी। बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है।

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