फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए एक भी आवेदन नहीं, 30 सितंबर को प्रकाशित हुई थी सूची

फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए एक भी आवेदन नहीं, 30 सितंबर को प्रकाशित हुई थी सूची

चुनाव आयोग ने सात करोड़ 41 लाख, 92 हजार 357 मतदाताओं की फाइनल सूची जारी की थी। खास बात यह है कि इस बार वोटर लिस्ट में 14 लाख से अधिक नए मतदाता भी शामिल हुए। इनमें अधिकतर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से 19 साल के बीच है। 

बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद भी विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप लगाया कि कई वैद्य वोटरों के नाम भी इस वोटर लिस्ट में काटे गए। इधर, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटने या फिर किसी तरह की गड़बड़ी होने पर जिलाधिकारी के सामने अपील करने की बात कही थी। लेकिन, 10 दिन बीच जाने के बाद भी किसी जिले से कोई अपील नहीं की गई। चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी। 

जिला दंडाधिकारी को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि  चुनाव आयोग ने सभी जिलों का आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के दौरान नौ अक्टूबर तक सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24(ए) के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया था।

अंतिम मतदाता सूची में कुल 74192357 मतदाता
निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य की शुरुआत जून माह में की थी। इस कार्य से पहले 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे। इसके पुनरीक्षण कार्य के बाद कुल 65 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे थे। इनमें 22 लाख से अधित मृत मतदाता, करीब 35 लाख विस्थापित मतदाता थे। वहीं करीब सात लाख लोग ऐसे मतदाता थे, जिनका नाम दो जगह दर्ज था। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन्हें दावा आपत्ति के लिए 30 दिन का वक्त दिया था। इसके बाद मतदाता सूची प्रारूप में कुल 7 करोड़ 24 लाख 5 हजार बताए गए। एक अगस्त से एक सितंबर तक दावा आपत्ति के बाद तीन लाख 66742 मतदाता हटाए गए। वहीं 21 लाख 53343 योग्य मतदाता जोड़े गए। इस तरह 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल 74192357 मतदाता हैं। 

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