‘नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ दें, आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए’, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

‘नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ दें, आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए’, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवारा कुत्तों को खाने-पानी की चीजें मुहैया कराने या फिर उन्हें खिलाने-पिलाने के लिए अलग से स्थान बनाए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि कहीं भी कुछ भी खाने-पीने को देने से ही कई घटनाएं घटित हुई हैं।

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