हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा- चार हफ्तों में दोहरी नागरिकता पर दें जानकारी, 21 अप्रैल को होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा- चार हफ्तों में दोहरी नागरिकता पर दें जानकारी, 21 अप्रैल को होगी सुनवाई

Rahul Gandhi dual citizenship: राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से चार सप्ताह के भीतर जानकारी देने को कहा है। 

 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर जानकारी पेश करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को चार हफ्ते का समय दिया है। आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और यह सवाल कई वर्षों से चर्चा में हैं। इसी मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव-प्रथम की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया। याची ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की थी। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता मामले में कार्रवाई का ब्योरा पेश करने के लिए 24 मार्च तक का समय दिया था। पहले, कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई है।

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